नमस्ते दोस्तों! आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम सवाल पर: “UPSC में कितने Attempt दे सकते हैं?”
यह सवाल हर सिविल सर्विसेज़ के आकांक्षी (UPSC Aspirant) के दिमाग में ज़रूर आता है। तो आइए, बिना देर किए जानते हैं Attempt की सीमा और उससे जुड़े अहम नियम।
आज हम जानेंगे की
सभी कैटेगरी के लिए प्रयासों की सीमा
UPSC ने Attempt (प्रयास) की संख्या अलग-अलग श्रेणियों (Categories) के लिए निर्धारित की है:
Quick Reference Table
Category | Attempt Limit | Age Limit |
---|---|---|
General/EWS | 6 | 21-32 वर्ष |
OBC | 9 | 21-35 वर्ष |
SC/ST | Unlimited | 21-37 वर्ष |
PWD (General/EWS) | 9 | 21-42 वर्ष (लगभग) |
PWD (OBC, SC/ST) | नियमानुसार अतिरिक्त छूट | नियमानुसार अतिरिक्त छूट |
(आयु सीमा और छूट की पूरी जानकारी के लिए हमेशा ऑफिशियल UPSC नोटिफिकेशन देखें।)
- General Category (सामान्य श्रेणी)
- Attempts: 6
- Age Limit: 21-32 वर्ष (कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर)
- EWS (Economically Weaker Section)
- Attempts: 6 (जनरल के समान)
- Age Limit: 21-32 वर्ष
- OBC (Other Backward Classes)
- Attempts: 9
- Age Limit: 21-35 वर्ष
- SC/ST (Scheduled Castes / Scheduled Tribes)
- Attempts: असीमित (Unlimited)
- Age Limit: 21-37 वर्ष
- PWD (Persons with Disabilities)
- जनरल/ईडब्ल्यूएस PWD: 9 Attempts तक (आयु सीमा 42 वर्ष तक हो सकती है)
- OBC PWD, SC/ST PWD के लिए नियमानुसार अतिरिक्त छूट
(नोट: आयु सीमा में कुछ और छूट भी मिल सकती है, जैसे पूर्व सैनिक (Ex-Servicemen) के मामले में। इसलिए Detailed जानकारी के लिए UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट या लेटेस्ट नोटिफिकेशन ज़रूर देखें।)
Attempt कैसे Count होता है?
- UPSC Prelims (प्रारंभिक परीक्षा) में अगर आप Exam देने के लिए उपस्थित हो जाते हैं, तो उस साल का Attempt Count हो जाता है, भले ही आप Mains या Interview तक पहुँचे हों या नहीं।
- अगर आपने Prelims का फॉर्म भरा, लेकिन परीक्षा में उपस्थित नहीं हुए, तो वह Attempt Count नहीं होता।
कुछ और अहम बातें
Extra Attempts को लेकर कुछ सालों में कोर्ट केस व चर्चाएँ चलती रहती हैं, लेकिन Officially कुछ नया बदलाव तभी मान्य होता है जब UPSC नोटिफिकेशन में शामिल किया जाए।
हर साल UPSC एक Detailed Notification जारी करती है, जिसमें Category-wise Attempt और Age Limit की स्पष्ट जानकारी दी जाती है।
UPSC में Extra Attempt कैसे मिलती है?
UPSC नियमों के अनुसार, अतिरिक्त Attempt के लिए कोई स्थायी प्रावधान नहीं है। जो Attempt Limits (General/EWS – 6, OBC – 9, SC/ST – Unlimited) तय हैं, वे ही फ़ॉलो की जाती हैं।
लेकिन बीच-बीच में कुछ असाधारण परिस्थितियों या कानूनी फ़ैसलों के कारण अतिरिक्त Attempt की माँग उठती रही है। उदाहरण के लिए:
COVID-19 के समय:
कुछ अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि जिनका Attempt उस साल ख़त्म हो रहा था, उन्हें महामारी के चलते एक अतिरिक्त Attempt दिया जाए।
हालाँकि, UPSC ने आधिकारिक तौर पर सभी अभ्यर्थियों को अतिरिक्त Attempt देने का कोई नियम पारित नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसी याचिकाओं को ख़ारिज कर दिया था (कुछ शर्तों और तारीख़ों के अंतर के साथ)।
कानूनी बदलाव या कोर्ट का आदेश:
अगर कभी सरकार या सुप्रीम कोर्ट किसी विशेष स्थिति में निर्देश जारी करे, तो अस्थायी तौर पर अतिरिक्त Attempt मिल सकता है। परंतु यह काफी रेयर (दुर्लभ) स्थिति होती है।
व्यक्तिगत आधार पर अतिरिक्त Attempt:
आमतौर पर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि किसी व्यक्तिगत कारण (जैसे बीमारी, एक्सीडेंट आदि) से कोई अतिरिक्त Attempt मिल जाए।
Attempt की गिनती तभी रुकती है अगर अभ्यर्थी प्रीलिम्स में उपस्थित नहीं होता; लेकिन यह “Attempt बचाने” का स्थायी उपाय नहीं, क्योंकि Age Limit भी साथ-साथ चलती रहती है।
वर्तमान में, UPSC की ओर से ऐसा कोई स्थाई प्रावधान नहीं है जो “Unique Situation” में अतिरिक्त Attempt दे।
अगर भविष्य में कोई विशेष परिस्थिति उत्पन्न होती है और सरकार या कोर्ट कोई आदेश जारी करती है, तभी अतिरिक्त Attempt संभव है।
इसलिए, सबसे बेहतर तरीका यही है कि अपने प्रयासों में देरी न करें और हर Attempt को अंतिम मानकर पूरी लगन से तैयारी करें।

Akash Mahto is a dedicated educator and blogger passionate about helping students prepare for competitive exams. With years of experience in guiding students, Akash shares valuable insights on government job opportunities, exam preparation strategies, and career growth.